प्रतिभागियों के लिए दिशानिर्देश
पात्रता, लक्षित समूह और अवधि:
ऐसे विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में कार्यरत फैकल्टी सदस्य जो यूजीसी अधिनियम की धारा 2(एफ) के अंतर्गत आते हैं, भले ही वे अभी तक धारा 12(बी) के अंतर्गत पात्र न हों, वे ओरिएंटेशन और रिफ्रेशर कोर्स में भाग ले सकते हैं। ऐसे कॉलेजों के शिक्षक जो किसी विश्वविद्यालय से कम से कम पांच वर्षों से संबद्ध हैं, वे भी भाग ले सकते हैं। अधिकतम प्रतिभागियों की संख्या: 40।
गुरु-दक्षता / फैकल्टी इंडक्शन प्रोग्राम (FIP)
नव नियुक्त सहायक प्रोफेसरों के लिए यह अनिवार्य है कि वे नियुक्ति के एक वर्ष के भीतर इंडक्शन प्रोग्राम में भाग लें। यह कार्यक्रम शिक्षकों को प्रशासनिक ढांचे, कक्षा की वास्तविकताओं और विभिन्न हितधारकों के साथ संबंध समझने में मदद करता है।
यह पूरी तरह से आवासीय कार्यक्रम है जिसकी अवधि एक माह होती है। HRDC द्वारा यदि यह 25–28 कार्यदिवसों में पूरा किया जाता है तो यह स्वीकार्य है।
ओरिएंटेशन कार्यक्रम
नव नियुक्त व्याख्याता जिनकी सेवा छह वर्ष तक है और वे शिक्षक जो पदोन्नति के लिए ओरिएंटेशन कोर्स की आवश्यकता रखते हैं, वे इसमें भाग ले सकते हैं। उपस्थिति पुष्टि (कन्फर्मेशन) के लिए अनिवार्य है और यह कोर्स यूजीसी के अनुसार पदोन्नति के लिए भी मान्य होगा।
रिफ्रेशर कोर्स
रिफ्रेशर कोर्स में प्रवेश के लिए ओरिएंटेशन कार्यक्रम में भाग लेना पूर्व-आवश्यकता है। ओरिएंटेशन के बाद कम से कम एक वर्ष का अंतर होना चाहिए। दो रिफ्रेशर कोर्स के बीच भी एक वर्ष का अंतर आवश्यक है, हालांकि आवश्यकता अनुसार इसमें छूट दी जा सकती है।
ओरिएंटेशन कोर्स की अवधि: तीन सप्ताह – न्यूनतम 18 कार्यदिवस और 108 संपर्क घंटे (प्रति दिन 6 घंटे, सप्ताह में 6 दिन)।
रिफ्रेशर कोर्स की अवधि: दो सप्ताह – न्यूनतम 12 कार्यदिवस और 72 संपर्क घंटे (प्रति दिन 6 घंटे, सप्ताह में 6 दिन), रविवार को छोड़कर। कार्यदिवसों में कोई समझौता नहीं होना चाहिए।
पार्ट-टाइम / ऐड-हॉक / अस्थायी / अनुबंधित शिक्षक
ऐसे शिक्षक जिन्होंने किसी संस्थान में कम से कम तीन अकादमिक सत्रों तक पढ़ाया हो, वे इन कोर्स में भाग लेने के पात्र होंगे, चाहे प्रबंधन का प्रकार कुछ भी हो।
संस्थान द्वारा समर्थन
विश्वविद्यालय और कॉलेज अपने योग्य शिक्षकों को यूजीसी-एचआरडीसी कार्यक्रमों में भाग लेने की अनुमति दें। यदि अनुमति नहीं दी जाती है, तो वैध कारणों की सूचना दी जानी चाहिए। ये कोर्स संस्थानों के लिए लाभकारी होते हैं। आवश्यकतानुसार आंतरिक समायोजन द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था की जा सकती है, लेकिन यूजीसी किसी भी मानदेय या वेतन के लिए अतिरिक्त अनुदान नहीं देगा।